एसआईआर पर आपत्तियां नामांकन तक जारी रहेंगी
नई दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसियां)। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां तय समय सीमा (एक सितंबर) के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि समय सीमा को औपचारिक रूप से बढ़ाने का आदेश पारित नहीं होगा, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि तक दाखिल आपत्तियों पर विचार किया जा सकता है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि सभी जिलों में पैरा-लीगल वालंटियर तैनात किए जाएं, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करेंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल सूची से नाम हटाने की आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, न कि नए नाम जोड़ने के दावे। 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जबकि 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं में से अब तक केवल कुछ हजार दावे ही आए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की है।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दो पहचान पत्र नंबर को लेकर नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन कार्यालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा है। पवन खेड़ा ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना पंजीकृत करा रखा है। इनमें एक नंबर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में है और दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जो क्रमश: पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।
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