हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को भारत में रहने की अनुमति

पाक-बांग्लादेश-अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत

 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को भारत में रहने की अनुमति

पासपोर्ट या वीजा के बिना भी देश में रहने की इजाजत

नई दिल्ली, 03 सितंबर (एजेंसियां)। धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदूसिखबौद्धजैनपारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अफगानिस्तानबांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदूसिखबौद्धजैनपारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को पासपोर्ट या अन्य वीजा दस्तावेजों के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।

पिछले साल लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अनुसार31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। हाल ही में लागू अप्रवासीय एवं विदेशी (नागरिक) अधिनियम2025 के तहत जारी किया गया यह महत्वपूर्ण आदेश बड़ी संख्या में लोगों राहत प्रदान करेगा। विशेषकर पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को जो 2014 के बाद भारत आए और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसारअफगानिस्तानबांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय – हिंदूसिखबौद्धजैपारसी और ईसाई जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए और 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश कियाउन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी जाएगी।

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