चीन और जाकिर नाइक से लिए धन का हिसाब दो

राजीव गांधी फाउंडेशन की देशविरोधी हरकतों पर कस रहा शिकंजा

चीन और जाकिर नाइक से लिए धन का हिसाब दो

ओड़ीशा पुलिस ने नोटिस जारी कर मांगे दस्तावेज

राहुल गांधी पर भारी पड़ रहा राष्ट्र विरोधी बयान

नई दिल्ली, 08 सितंबर (एजेंसियां)। भारत राज्य (इंडियन स्टेट) के खिलाफ लड़ने का राहुल गांधी का राष्ट्र विरोधी आह्वान उनके राष्ट्रप्रेम की असलियत खोलने वाला है। भारत के शत्रु देश चीन और भारत से निष्कासित आतंकी धर्मगुरु जाकिर नाइक से धन लेने के मामले में राजीव गांधी फाउंडेशन से जवाब मांगा गया है। ओड़ीशा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के निदेशक (वित्त) संदीप आनंद को नोटिस जारी कर 04 नवंबर 2025 तक इन सब जानकारियों के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। नोटिस का पालन न करने पर बीएनएस की धारा 210 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ओड़ीशा पुलिस ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ रहे वाले बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच आगे बढ़ाई है। पुलिस की जांच अब राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफतक पहुंच गई है। फाउंडेशन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस भेजा गया है। इसमें इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक और चीन से फंडिंग का ब्यौरा मांगा गया है। ओड़ीशा की झारसुगुड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 03 सितंबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसS) 2023 की धारा 94 के तहत आरजीएफ को नोटिस भेजा है। झारसुगुड़ा के पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर सिंह द्वारा आरजीएफ के वित्त निदेशक संदीप आनंद को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 1991 से मिले विदेशी योगदान का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। इसमें बैंक खाता विवरण और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ लेखा परीक्षकों के नाम और संपर्क शामिल होंगे। फाउंडेशन से एफसीआरए लाइसेंस की कॉपी भी मांगी गई है। फाउंडेशन को जारी हुए नोटिस में वर्ष वर्ष 2005-6 के बीच चीन से और वर्ष 2011 में आतंकी धर्मगुरु जाकिर नाइक से लिए गए 2.49 करोड़ रुपए के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। ओड़ीशा पुलिस ने यूपीए शासन के दौरान पीएम राहत कोष का दुरुपयोग किए जाने के बारे में भी जवाब मांगा है। राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को 04 नवंबर 2025 तक इन सब जानकारियों के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे। नोटिस का पालन न करने पर बीएनएस की धारा 210 के तहत कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।

संबलपुर के आईजी हिमांशु लाल ने कहा, जांच अब उस चरण में पहुंच गई है जहां राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ और उससे संबंधित संस्थाओं को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। कानून अपना काम करेगा। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी भी राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों में से एक हैं। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। बोर्ड के अन्य सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रापी चिदंबरमसुमन दुबेअशोक गांगुलीमोंटेक सिंह अहलूवालिया और विजय महाजन शामिल हैं।

यह नोटिस राहुल गांधी पर जनवरी 2025 में दर्ज एफआईआर से संबद्ध है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से संघर्ष वाले विवादित बयान पर ओड़ीशा के झारसुगुड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि राहुल गांधी के बयान से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। शिकायतकर्ता राम हरि पुजारी ने कहा कि राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध घोषित कर देशद्रोह भड़काया है। मामले की जांच के बाद आईजी हिमांशु लाल ने आरोपों को सही पाया और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह मामला झारसुगुडा थाने में धारा 152 (भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा) और धारा 197 (1) (डी) (झूठी एवं भ्रामक सूचना फैलाना) के तहत दर्ज हुआ।

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यह विवाद राहुल गांधी के 15 जनवरी 2025 को दिए गए बयान से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण के दौरान देश-विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने देश के हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेसभाजपाआरएसएस और भारत (इंडियन स्टेट) के खिलाफ संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी ने कहा थामुझे नहीं लगता कि हम एक निष्पक्ष और नैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई निष्पक्षता या नैतिकता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैंतो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। इसलिए अब हम भाजपाआरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ था और इसे भारतीय राज्य के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया गया था।

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