कोर्ट ने अंतरिम कुलपति के रूप में डॉ. मीरा बी.के. की नियुक्ति को किया रद्द

कोर्ट ने अंतरिम कुलपति के रूप में डॉ. मीरा बी.के. की नियुक्ति को किया रद्द

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति (वीसी) के रूप में डॉ. मीरा बी.के. की नियुक्ति को रद्द कर दिया है| हालांकि, हाईकोर्ट ने कुलपति को कानून के अनुसार अंतरिम कुलपति नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी है|

न्यायमूर्ति आर. नटराज ने हाल ही में एक आदेश पारित कर महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के मानविकी और उदार कला विद्यालय के निदेशक डॉ. टीएम मंजूनाथ द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. मीरा को अंतरिम कुलपति नियुक्त करने संबंधी २८ मार्च को कुलपति द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी| डॉ. उषादेवी सी. की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अंतरिम कुलपति नियुक्त किया गया है|

याचिकाकर्ता ने कुलपति को उन्हें अंतरिम कुलपति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की है| हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि उन्हें अकेले ही अंतरिम कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए, पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुलपति को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, २००० की धारा १६(२) के तहत अंतरिम कुलपति की नियुक्ति पर विचार करने की स्वतंत्रता है| अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है, तो कुलपति कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं|

Tags: