1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी लाने अनुरोध

1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी लाने अनुरोध

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसी)।  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने का शुक्रवार को अनुरोध किया।


न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और अन्य की याचिका पर इस संबंध में अनुरोध किया। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 11 में से तीन मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने पर निराशा व्यक्त की‌। इन मामलों में विशेष जाँच दल द्वारा पुनः जाँच और आरोपपत्र दाखिल करने के बाद कार्यवाही शुरू हुयी थी।


पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह केवल इतना अनुरोध करते हैं कि वह इन मामलों को बारी-बारी से और शीघ्रता से कानून के अनुसार निपटाए।
पीठ उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता से कहा कि वह इन मामलों की पैरवी के लिए "राज्य के सर्वश्रेष्ठ विधि अधिकारियों" की मदद लें‌‌।

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