पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में दोषी करार
हाईकोर्ट शनिवार को करेगी सजा का ऐलान
बेंगलुरु, 01 अगस्त (एजेंसियां)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेडीएस के निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी करार दिया है। बेंगलुरु की अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र जज संतोष गजानन भाट ने शुक्रवार (1 अगस्त 2025) को यह फैसला सुनाया। सजा की घोषणा शनिवार को होगी। फैसला सुनते ही रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगे।
रेवन्ना पर 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरानी का यौन शोषण करने और वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। पीड़िता ने डर की वजह से पहले चुप्पी साधी, लेकिन 2024 में 2,900 से ज्यादा अश्लील वीडियो लीक होने के बाद शिकायत दर्ज की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच में वीडियो फॉरेंसिक रूप से सही पाए गए। रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376, 354ए, 354बी, 354सी, 506, 201 और आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत केस दर्ज हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे, लेकिन 31 मई को भारत लौटने पर गिरफ्तार हुए। SIT ने अगस्त 2024 में चार्जशीट दाखिल की थी।