पूर्व सांसद रेवन्ना को उम्र कैद की सजा

दुष्कर्म के मामले में एक दिन पहले ठहराए गए थे दोषी

पूर्व सांसद रेवन्ना को उम्र कैद की सजा

बेंगलुरु, 02 अगस्त (एजेंसियां)। दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा मिली है। उन पर कर्नाटक के मैसूर में मौजूद केआर नगर की एक घरेलू सहायिका ने केस दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के 14 महीने बाद यह फैसला सुनाया गया है।

कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेकुलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने सजा का ऐलान किया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं। मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा हैजो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा। विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए। मुख्य साक्ष्य पीड़िता का थाजो बहुत ही विश्वसनीय था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे।

मामले तब प्रकाश में आएजब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए। प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल करने में विफल रहे थे। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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