जम्मू कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक
जम्मू, 21 अगस्त (ब्यूरो)। जम्मू कश्मीर में सड़े हुए मांस की बड़ी बरामदगी के बाद अधिकारियों ने बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही असुरक्षित भोजन के लिए 6 साल की सजा सहित कई जुर्माने की चेतावनी दी है। दरअसल बीते दिनों कई जगहों पर सड़े मीट की बरामदगी के बाद होटलों और रेस्टोरेंट में लोग आना कम हो गए थे। अब इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य के टूरिज्म को तगड़ा धक्का लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।
खाद्य एवं औषधि आयुक्त, स्मिता सेठी ने कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं,
याद रहे 31 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज से 1,200 किलोग्राम मांस की शुरुआती बरामदगी हुई थी। इसके बाद कश्मीर में की गई कार्रवाई में 60 क्विंटल से ज्यादा सड़े हुए मटन की बरामदगी हुई थी। इन सड़े हुए बरामद मांस में ऊपर लिखी गई शर्तें नहीं पूरी की गई थीं। इस तरह से बाहर खाना खाने वालों में डर और दहशत फैल गई। वहीं पर्यटकों को भी खाने के सामान को लेकर गहरा सदमा लगा है। खाद्य एवं औषधि विभाग के अनुसार, सड़े हुए मांस से पता चलता है कि यह सड़ा हुआ मांस होटलों और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जम्मू कश्मीर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबर चौधरी ने कहा कि जब्ती के बाद उनके यहां आने वाले लोगों की संख्या में 80 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। इस तरह पहले पहलगाम आतंकी हमला और अब ये सड़ा हुआ मांस जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। एसोसिएशन को बिक्री में कमी के कारण बेरोजगारी का डर सताने लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र से 3.5 लाख से ज्यादा लोग रोजी-रोटी कमा रहे हैं। उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। अब औषधि एवं खाद्य आयुक्त ने पैकेजिंग सामग्री के लिए खाद्य-श्रेणी की गुणवत्ता, सुरक्षित, गैर-विषाक्
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके अलावा, हलाल प्रमाणित (स्वैच्छिक) के रूप में लेबल किए गए किसी भी उत्पादों के सभी सुरक्षा, स्वच्छता और लेबलिंग आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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