योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पहले बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगा

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पहले बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगा

लखनऊ/मुंबई, 22 अगस्त (एजेंसियां)। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म रिलीज होने की अनुमति से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट फिल्म देखेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म देखेगा और उसके निर्माताओं की याचिका पर फैसला सुनाएगा। फिल्म के निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर प्रमाणन में देरी और इन्कार का आरोप लगाया गया है।

अदालत ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे फिल्म की एक कॉपी जमा करें जिसमें उन दृश्यों या अंशों को चिन्हित किया गया हो जिन पर सीबीएफसी ने आपत्ति जताई है। फिल्म अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित यह फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। निर्माताओं ने यह भी तर्क दिया था कि जिस पुस्तक से फिल्म को प्रेरणा मिली हैउसे यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से समर्थन दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने पिछले महीने दायर याचिका में आरोप लगाया कि सीबीएफसी ने फिल्मटीजरट्रेलर और प्रचार के लिए उनके आवेदन पर कार्रवाई करने में अनुचित तरीके से देरी की है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने 5 जून को फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन किया था तो सीबीएफसी को सात दिनों के भीतर उनके आवेदन की जांच करने और 15 दिनों के भीतर इसे स्क्रीनिंग के लिए भेजने की आवश्यकता थी। हालांकिलगभग एक महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सीबीएफसी को फिल्म देखने और प्रमाणन पर निर्णय लेने के लिए 1 अगस्त को हाईकोर्ट के निर्देश के बादबोर्ड ने 6 अगस्त को एक आदेश पारित कियाजिसमें फिल्म को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि यह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। 7 अगस्त कोन्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला के गोखले की पीठ ने याचिकाकर्ता को सीबीएफसी की पुनरीक्षण समिति के समक्ष आवेदन दायर करने का निर्देश दिया और बोर्ड से कहा कि वह 11 अगस्त तक याचिकाकर्ता को फिल्म की आपत्तिजनक सामग्री या संवादों के बारे में सूचित करे। याचिकाकर्ता से यह भी पूछा गया कि क्या निर्माता फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाना या उनमें बदलाव करना चाहते हैं।

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