मजनू का टीला से नहीं हटेंगे हिंदू शरणार्थी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश
नई दिल्ली, 30 अगस्त (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को वहां से हटाने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को मजनू का टीला पर बने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप को हटाने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस कैंप में करीब 800 शरणार्थी रहते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मजनू का टीला बाढ़ग्रस्त इलाके में बना हुआ है, लिहाजा वहां शरणार्थियों को रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हिंदू शरणार्थियों की ओर वकील विष्णु शंकर जैन ने पैरवी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान से आए ये शरणार्थी अभी टीन शेड में रह रहे हैं। उन्हें भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला भी उनकी बेहतरी के लिए होगी।