पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज

पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी हत्याकांड की मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा द्वारा अपनी बेटी की देखभाल के लिए दायर जमानत याचिका को ५७वें सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है|

पवित्रा गौड़ा ने अपनी पढ़ाई कर रही बेटी की देखभाल के लिए मानवीय आधार पर जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था| न्यायाधीश आईपी नायक ने याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया| हालाँकि, पवित्रा गौड़ा के पास चौदह दिनों के बाद फिर से जमानत याचिका दायर करने का अवसर है| रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सात आरोपियों की जमानत खारिज किए जाने के बाद, दर्शन और पवित्रा गौड़ा सहित सात आरोपी बेंगलूरु की परप्पना अग्रहारा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं| मामले में नंबर एक आरोपी पवित्रा गौड़ा ने हाल ही में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी|

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