भवन के कब्जे के दस्तावेज के बिना बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा: मंत्री

भवन के कब्जे के दस्तावेज के बिना बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा: मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने विधानसभा में कहा कि भवन के कब्जा प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता| भाजपा विधायक डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण द्वारा उठाई गई आपत्ति का समाधान करने के लिए विधानसभा सत्र में हस्तक्षेप करते हुए, मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कब्जा प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए| इस संबंध में १३ मार्च को केईआरसी का भी आदेश है| उन्होंने कहा कि अधिनियम में संशोधन किए बिना बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता|

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि ४ लाख भवन मालिकों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है| अगर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कब्जा प्रमाण पत्र और भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है, तो दिया जाए| उन्होंने कहा कि सरकार आज ही आदेश जारी करेगी और सभी को बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी| इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि ४ लाख आवेदकों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले भुगतान किया था| उन्होंने ध्यानाकर्षण नोटिस के मुद्दे पर विस्तृत जवाब देने का वादा किया|

इससे पहले बोलते हुए, अश्वथ नारायण ने कहा कि केईआरसी का आदेश न होने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं| कहा गया है कि अवैध-कानूनी नियम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में बिजली कनेक्शन दिए जा सकते हैं| अगर १५ प्रतिशत छूट दी जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है| अगर दी जाती है, तो कुछ लोगों को ही क्यों दी जाए? सभी को छूट दी जाए| बिना जुर्माने के छूट दी जाए| उन्होंने आरोप लगाया कि एक लाख करोड़ रुपये इकट्ठा करने की मंशा है| कई भाजपा विधायकों ने बात की और कहा कि वे कर्ज लेकर घर बनाने के बाद बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं| उन्होंने मांग की कि उन्हें कोई समाधान दिया जाए| इस मुद्दे पर भाजपा और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बीच बहस हो गई|

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