बंटवाल में अवैध बूचड़खाने के लिए घर जब्त

बंटवाल में अवैध बूचड़खाने के लिए घर जब्त

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| दक्षिण कन्नड़ जिले में अपनी तरह की पहली कार्रवाई में, पुलिस ने बंटवाल ग्रामीण थाना क्षेत्र के पाडी में मारिपल्ला के पास एक घर को जब्त किया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध बूचड़खाने के रूप में किया जा रहा था| पुडु गाँव के पाडी निवासी हसनब्बा के घर को जब्त कर लिया गया और सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पता चला कि उसका इस्तेमाल अवैध बूचड़खाना चलाने के लिए किया जा रहा था|

हसनब्बा के खिलाफ बंटवाल ग्रामीण थाने में अपराध संख्या १२३/२०२५, गौ संरक्षण अधिनियम की धारा ३०३ बीएनएस, ४, ७, १२ और गौहत्या निषेध अधिनियम की धारा ११(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था| उसे गिरफ्तार कर एसीजेएम और जेएमएफसी अदालत में पेश किया गया| पुलिस ने बताया कि हसनब्बा का पहले भी इसी तरह के अपराधों का इतिहास रहा है| २०१७ में, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा ३७९ के साथ-साथ गौ संरक्षण अधिनियम और गौहत्या निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था| २०१८ में भी, इसी तरह की धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था| इन बार-बार उल्लंघनों के आधार पर, बंटवाल पुलिस ने मेंगलूरु के सहायक आयुक्त और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को कार्रवाई की सिफ़ारिश की थी| पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, मेंगलूरु के सहायक आयुक्त और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक मवेशी निवारण एवं संरक्षण अधिनियम, २०२० की धारा ८(४) और ८(५) के तहत संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया|

तदनुसार संपत्ति जब्त कर सरकार को सौंप दिया गया| जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि दक्षिण कन्नड़ में यह पहला मामला है जहाँ अवैध बूचड़खाना चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घर को जब्त किया गया है|

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