क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में आजम को फिर झटका

क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में आजम को फिर झटका

रामपुर, 17 मई (एजेंसियां)। रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से एक मामले में झटका तो दूसरे मामले में राहत मिली। क्वालिटी बार पर कब्जा जमाने के मामले में आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। गवाह को धमकाने के केस में उन्हें जमानत मिल गई।

क्वालिटी बार पर कब्जे का मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार से जुड़ा है। बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने जिला सहकारी संघ की 302 वर्ग मीटर जमीन जिस पर क्वालिटी बार स्थित थाउसे मात्र 1200 रुपये मासिक किराए पर अपनी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के नाम करवा दिया। बाद में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सह किरायेदार के रूप में जोड़ा गया।

इस प्रकरण में जिला सहकारी संघ के तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हुआ था। पुलिस ने तीनों आजम खानउनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद इसे एमपी-एमएलए अदालत में चुनौती दी गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा के अनुसार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने भी शनिवार को याचिका खारिज कर दी। दूसरा मामला 17 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था।

इसमें शिकायतकर्ता अबरार हुसैन ने आरोप लगाया था कि आजम खां और उनके सहयोगियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकायागाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आजम खान की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने उन्हें राहत दी और जमानत मंजूर कर ली।

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