मेंगलूरु शहर पुलिस ने आगामी त्यौहारी जुलूसों और कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| त्योहारी सीजन के नजदीक आने के साथ ही, मेंगलूरु सिटी पुलिस ने शहर की सीमा के भीतर सार्वजनिक समारोहों और जुलूसों के शांतिपूर्ण और वैध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शर्तों का एक विस्तृत सेट जारी किया है|
यह निर्देश मोहर्रम (६ जुलाई), कृष्ण जन्माष्टमी और मोसारू कुडिके (१६ अगस्त), गणेश चतुर्थी (२७ अगस्त), ईद मिलाद (१६ सितंबर), नवरात्रि शारदा महोत्सव (२२ सितंबर-२ अक्टूबर), दीपावली (२०-२२ अक्टूबर) और क्रिसमस (२५ दिसंबर) जैसे प्रमुख आयोजनों से पहले आया है| सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों और धार्मिक जुलूसों के आयोजकों को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है|
सभी आयोजनों के लिए पुलिस से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी| निजी स्थानों के लिए, संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है| रात ११:३० बजे के बाद कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और उल्लंघन को बीएनएस, २०२३ की धारा १८९ और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, १९६३ की धारा ९२(१) के तहत गैरकानूनी सभा माना जाएगा| डीजे और हाई-डेसिबल साउंड सिस्टम पर सख्त प्रतिबंध है|
लाउडस्पीकर का उपयोग केवल पूर्व अनुमति के साथ ही किया जा सकता है और रात १० बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए| शोर का स्तर निर्धारित सीमा का पालन करना चाहिए| आयोजकों को सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना चाहिए और कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए| फुटेज को कम से कम ३० दिनों तक बनाए रखना चाहिए| ऐसे नारे, बैनर, प्रदर्शन या पोस्ट जो शत्रुता को बढ़ावा देते हैं या धार्मिक भावनाओं का अपमान करते हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध है|
आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भीड़ स्वीकृत सीमाओं से अधिक न हो और भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात करना चाहिए| पंडालों और रथों की ऊँचाई कानूनी और मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए| आयोजकों को अग्निशामक यंत्र, एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध करानी चाहिए| प्रतिबंधित रसायनों, जहरीले रंगों और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग सख्त वर्जित है|
यातायात और आपातकालीन पहुँच मार्गों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए| पार्किंग केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में होनी चाहिए| इवेंट संरचनाओं या जुलूसों के निर्माण या विघटन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए| उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता, २०२३, कर्नाटक पुलिस अधिनियम, १९६३, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६, मोटर वाहन अधिनियम, १९८८, शस्त्र अधिनियम, १९५९, ड्रोन नियम, २०२१ और अन्य प्रासंगिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी| मेंगलूरु सिटी पुलिस ने सभी आयोजकों और जनता से आगामी समारोहों के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है|
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