यूपी के बैंकों में लावारिस पड़े हैं 7211 करोड़ रुपए

एक लाख लॉकरों को वारिस मिलने की राह खुली

 यूपी के बैंकों में लावारिस पड़े हैं 7211 करोड़ रुपए

लखनऊ, 30 सितंबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बैंकों में 7211 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। दावों के निपटान के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे एक लाख लॉकरों को वारिस मिलेगा। अगले साल 31 मार्च तक सभी बैंकों में इसे लागू करना अनिवार्य है।

आंकड़ों के मुताबिकयूपी में करीब 2.81 करोड़ बैंक खाते ऐसे हैंजिनमें पिछले दस साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ। इन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। इन खातों में जमा राशि 7211 करोड़ रुपए को बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा दिया है। इसके अलावाराज्य के बैंकों में लगभग एक लाख से ज्यादा लावारिस लाकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल्स पड़े हैंजिनका कोई दावेदार नहीं है। अब तक इन खातों और लॉकरों पर दावा करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्रवसीयत या अदालत के आदेश की जरूरत होती थी। ऐसे में परिजनों को लंबे समय तक अदालतों व बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

आरबीआई की नई गाइडलाइन के तहत नामांकन या सर्वाइवर वाले खाते केवल मृत्यु प्रमाणपत्र और पहचान पत्र के आधार पर दावे निपटाए जाएंगे। इसके लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत की जरूरत नहीं होगी। कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपए तक और अन्य बैंकों में 15 लाख रुपए तक के दावे सिर्फ आवश्यक दस्तावेजों जैसे क्लेम फॉर्ममृत्यु प्रमाणपत्रशपथपत्र या एनओसी के आधार पर निपटाए जाएंगे। लॉकर और सेफ कस्टडी का नामांकन होने पर सीधे दावेदार को चाबी मिल जाएगी। बिना नामांकन वाले मामलों में बैंक दो गवाहों और अधिकारी की मौजूदगी में लॉकर में रखे सामान की सूची तैयार करेगा।

सभी दस्तावेज पूरे होने के 15 दिन के भीतर दावे का निपटारा करना अनिवार्य होगा। लॉकर/सेफ कस्टडी के मामलों में 15 दिन में इन्वेंटरी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें देरी होने पर बैंक जमा खातों पर 4% ब्याज देंगे। लॉकर/सेफ कस्टडी पर 5,000 रुपए रोजाना देय होंगे। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद बैंकों ने ऐसे खातों और लॉकरों के मालिकों से जुड़े परिजनों की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष टीम बनाई जा रही है।

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