उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को
राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली, 01 अगस्त (एजेंसियां)। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और अब इसे लेकर फिर से चुनाव कराया जा रहा है।
धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर उन्हें अचानक यह फैसला लेना क्यों पड़ा? कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया और मोदी सरकार से जवाब मांगा कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या वजह है?
बहरहाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबल) वोट के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता जरूरी है उसके तहत उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के किसी पद पर हो तो वह उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता।
संख्या बल के लिहाज से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास विपक्ष से काफी ज्यादा सांसद हैं। अभी यह भी तय नहीं है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतरेगा या नहीं। हालांकि उसने 2017 और 2022 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। भाजपा के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 99 सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार के पास 457 से ज्यादा सदस्य हैं। कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज्यादा सदस्य हैं।
भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा। इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। यह पद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुआ था। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था।
चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार (01 अगस्त 2025) को जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत के माध्यम से होगा, जिसमें गुप्त मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। यह सूची सांसदों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार की गई है। संविधान के अनुसार, इस्तीफे या मृत्यु जैसे कारणों से खाली हुए पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से शुरू करेगा।
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