ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप
नई दिल्ली, 10 अगस्त, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव से जुड़ी 2008 की जमीन डील के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहली बार PMLA के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि वाड्रा ने Skylight Hospitality Pvt. Ltd. (SLHPL) के माध्यम से 3.5 एकड़ जमीन केवल ₹7.5 करोड़ में खरीदी, जबकि असल भुगतान कभी नहीं हुआ। उसके बावजूद यह जमीन बाद में DLF को ₹58 करोड़ में बेच दी गई, जिससे ₹50 करोड़ से अधिक की संदिग्ध कमाई हुई।
ED ने दावा किया है कि यह डील वास्तव में एक रिश्वत समरूप सौदा था—जिसमें Onkareshwar Properties ने जमीन SLHPL को बिना वास्तविक भुगतान के दी, ताकि वाड्रा उस कंपनी को हाउसिंग लाइसेंस दिलाने में मदद कर सके। ED के अनुसार, इस प्रक्रिया में तत्कालीन CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका भी संदिग्ध रही।
चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि वाड्रा ने पूछताछ के दौरान अस्पष्ट जवाब देे–कर पूरी जिम्मेदारी अपने तीन दिवंगत सहयोगियों पर डाल दी, लेकिन कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया।
ED ने आरोप लगाया है कि ₹58 करोड़ की कुल “प्रोसीड्स ऑफ क्राइम” को Blue Breeze Trading Pvt. Ltd. (₹5 करोड़) और Sky Light Hospitality Pvt. Ltd. (₹53 करोड़) के माध्यम से रूट किया गया, और इसे अचल-चल संपत्तियों, निवेशों व ऋण चुकानों में लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें कई संपत्तियाँ राजस्थान, गुरुग्राम, मोहाली व अहमदाबाद में शामिल हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू ₹36–38 करोड़ के आसपास है और उन पर ED ने जब्ती कार्रवाई भी की है।
अब दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत ने इस मामले में धारा 4 के तहत दोष तय होने पर 3 से 7 साल तक की जेल सजा और आरोपी की अवैध संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।