बेंगलूरु में रोड रेज की घटना में बुजुर्ग व्यक्ति की धक्का देकर हत्या

बेंगलूरु में रोड रेज की घटना में बुजुर्ग व्यक्ति की धक्का देकर हत्या

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| आर. टी. नगर के देवेगौड़ा रोड पर एक निजी अस्पताल के पास पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में ६१ वर्षीय एक व्यक्ति को रोड रेज की घटना में धक्का देकर मार डाला गया| आरोपी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, शहर में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है| कौसर नगर निवासी ६१ वर्षीय पीड़ित सैयद निसार अहमद, लकवा और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित थे और अपने बेटे और दामाद के साथ परामर्श के लिए कार से अस्पताल आए थे|

पीड़ित और उनके बेटे ने देखा कि आरोपी ने रास्ते में अपनी स्कूटर खड़ी कर दी थी और कथित तौर पर उसे हटाने के लिए कहा, ताकि वे अपनी कार अस्पताल के सामने खड़ी कर सकें क्योंकि पीड़ित बीमार था और ठीक से चल नहीं पा रहा था| इसके बाद गरमागरम बहस हुई और इस हाथापाई में, आरोपी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर पीड़ित पर कथित तौर पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया| नासिर अहमद गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं, जबकि उनके बेटे, जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की, को भी धक्का देकर गिरा दिया गया और उनके लिगामेंट में चोट लग गई| दोनों को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जहाँ नासिर की मौत हो गई| मौके पर जमा हुए लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया|

आरोपियों की पहचान हेब्बल निवासी ३० वर्षीय अब्दुल शरीफ और उसकी दोस्त २६ वर्षीय तहरीन फातिमा के रूप में हुई है, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी| पुलिस ने बताया कि वे भी परामर्श के लिए अस्पताल आए थे| पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब १:३० बजे अस्वस्थ निसार अहमद को उनके परिवार वाले अस्पताल लेकर आए थे| अस्पताल से सिर्फ १०० मीटर की दूरी पर, शरीफ के दोपहिया वाहन ने परिवार की कार का रास्ता रोक दिया, क्योंकि आरोपी सड़क किनारे बातें कर रहे थे|

जब निसार अहमद के बेटे ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया| यह गरमागरम बहस बढ़ गई और दोनों ने कथित तौर पर निसार अहमद और उनके बेटे पर हमला कर दिया| डॉक्टरों को संदेह है कि नासिर की मौत संभवतः हृदयाघात से हुई होगी, हालाँकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा| उनके बेटे की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की धारा १०५ (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है| दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है|

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