पीएम पर टिप्पणी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी

प्रयागराज हाईकोर्ट से भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर को झटका

पीएम पर टिप्पणी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी

प्रयागराज, 21 सितंबर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई भद्दी टिप्पणी पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने नेहा राठौर की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट के जज राजेश सिंह चौहान और जज सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का दर्शाते हैंजिनकी पुलिस द्वारा जांच की जानी उचित है। अदालत ने कहा कि उनके ट्वीट्स का समय बेहद अहम हैक्योंकि वे पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट किए गए थे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में भाग लेने का निर्देश दिया जाता हैजो आरोपी एफआईआर के अनुसार लंबित है। वह जांच में सहयोग करने के लिए 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करती रहें। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआजब उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार गए प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। न्यायालय ने कहा कि नेहा राठौर ने प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि राठौर ने भाजपा पर अपने निहित स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है।

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