कोर्ट ने राज्य के मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाई गई २०० रुपये की सीमा पर लगाई रोक

कोर्ट ने राज्य के मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाई गई २०० रुपये की सीमा पर लगाई रोक

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| उच्च न्यायालय ने राज्य के मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाई गई २०० रुपये की सीमा पर रोक लगा दी है और फिल्म देखने वालों से कहा है कि वे अदालत के अंतिम फैसले तक अपने टिकट और भुगतान रसीदें संभाल कर रखें| फिल्मों के लिए अत्यधिक टिकट मूल्य वसूलने से रोकने के लिए, राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित फिल्मों के लिए अधिकतम टिकट मूल्य २०० रुपये निर्धारित करने का आदेश दिया है| उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया है|

इसने मल्टीप्लेक्स को बेचे गए प्रत्येक टिकट का व्यापक और लेखा-परीक्षा योग्य रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया है| यदि उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा को चुनौती देने वाली एसोसिएशन ऑफ मल्टीप्लेक्स ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर देता है और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यह निर्देश दिया गया है कि मल्टीप्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एकत्र की गई सभी राशि उन ग्राहकों को वापस कर दें जिन्होंने बुकिंग के लिए उपयोग किए गए भुगतान के उसी तरीके से टिकट बुक किए थे| प्रतिवादी संख्या १ और उसके अधीन संचालित सभी मल्टीप्लेक्स को बेचे गए प्रत्येक टिकट का व्यापक और लेखा-परीक्षा योग्य रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया जाता है|

बिक्री की तिथि और समय, ऑनलाइन या काउंटर पर की गई बुकिंग का विवरण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई नेट बैंकिंग या नकद के माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण, एकत्रित राशि, जीएसटी घटक, सभी नकद लेनदेन के लिए डिजिटल रूप से पता लगाने योग्य रसीदें जारी की जाएँगी और कैश रजिस्टर पर मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक द्वारा दैनिक आधार पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाएँगे| याचिकाकर्ता, अंतिम निर्णय के लंबित रहने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (लागू जीएसटी को छोड़कर) से एकत्रित सभी राशियाँ उन व्यक्तिगत ग्राहकों को वापस करेगा जिन्होंने बुकिंग के लिए उपयोग की गई समान भुगतान विधि से टिकट बुक किए थे|

प्रतिवादी संख्या १ आज से ४५ दिनों के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए एक धनवापसी प्रक्रिया योजना प्रस्तुत करेगा| इसमें ग्राहकों को धनवापसी की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी| लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, इसे अंतिम अनुमोदन के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा| न्यायालय के आदेश के अनुसार, वर्तमान फिल्म प्रदर्शन के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त टिकटों को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा और मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के मालिक सभी प्रकार की सिनेमा टिकट बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे| इस मामले में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका, अपील के संबंध में अपने अंतिम आदेश में याचिकाकर्ता, राज्य और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि याचिकाकर्ता को नुकसान होने की स्थिति में उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त राशि को उसी तरीके से वापस किया जा सके जिस तरीके से उन्होंने भुगतान किया था|

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