सरकार ने फिल्म देखने वालों को टिकट रखने की सलाह दी

२०० रुपये की सीमा पर हाईकोर्ट की रोक के बाद

सरकार ने फिल्म देखने वालों को टिकट रखने की सलाह दी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राज्य सरकार ने सिनेमा देखने वालों को सलाह दी है कि वे अपने टिकट और भुगतान का प्रमाण पत्र संभाल कर रखें| उच्च न्यायालय ने मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकटों की कीमत २०० रुपये तक सीमित करने के सरकारी आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है| सरकार ने पहले निर्देश दिया था कि अत्यधिक कीमतों को रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकटों की कीमत २०० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है और मल्टीप्लेक्स को बेचे गए प्रत्येक टिकट का विस्तृत और ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है| इन रिकॉर्ड में टिकट बिक्री की तारीख और समय, खरीद का तरीका (ऑनलाइन या काउंटर पर), भुगतान का विवरण (क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या नकद), एकत्र की गई राशि और जीएसटी विवरण शामिल होना चाहिए| सभी नकद लेनदेन का पता लगाने योग्य डिजिटल रसीदों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, और कैश रजिस्टर पर मल्टीप्लेक्स प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए| यदि उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला सरकार के पक्ष में आता है, तो मल्टीप्लेक्स को बुकिंग के लिए उपयोग की गई भुगतान विधि के माध्यम से ग्राहकों को एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी| इसलिए, सरकार ने सभी फिल्म देखने वालों को सलाह दी है कि वे अपने भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक टिकट सुरक्षित रखें| मल्टीप्लेक्स मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी टिकटों की बिक्री का पूरा और पारदर्शी रिकॉर्ड रखें ताकि जरूरत पड़ने पर रिफंड की सुविधा मिल सके|

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