गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने आरएसएस शताब्दी मार्च की अनुमति पर कहा, जिला प्रशासन करेगा फैसला
बेंगलूरु / शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को 24 अक्टूबर को चित्तपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी मार्च की अनुमति पर बात करते हुए कहा कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन के पास है| यह स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आपातकालीन आदेश के जवाब में आया है, जिस पर परमेश्वर ने जोर दिया कि यह विशेष रूप से आरएसएस को लक्षित नहीं करता है| उन्होंने कहा, अभी जो आपातकालीन आदेश जारी किया गया है, उसमें स्पष्टता है| विभाग एक आधिकारिक आदेश जारी करेगा जिसमें इसे और विस्तार से बताया जाएगा| अब ज़िला प्रशासन को फैसला लेना है| चित्तपुर के मामले में , कई संगठनों ने एक साथ अनुमति के लिए आवेदन किया है| विभिन्न समूहों ने भी इसकी माँग की है| इस पर फैसला ज़िला प्रशासन को लेना चाहिए|
राज्य के सर्कुलर का उद्देश्य आरएसएस को निशाना बनाना था, इस दावे का खंडन करते हुए गृह मंत्री ने स्पष्ट किया, हमारा सर्कुलर आरएसएस को लक्ष्य करके नहीं बनाया गया था| क्या इसमें कहीं भी आरएसएस शब्द का उल्लेख है? यह कहना सही नहीं है कि हमने इसे अनावश्यक रूप से आरएसएस के विरुद्ध जारी किया है| हमने इसे केवल आरएसएस के लिए नहीं बनाया है; हमने इसे सभी पर लागू करने के लिए बनाया है|" मंत्री ने आगे बताया कि यह निर्देश ऐसे कार्यक्रमों के लिए सरकारी स्कूल या कॉलेज परिसर के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया गया था, जिसका व्यापक लक्ष्य सद्भाव बनाए रखना था|
16 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने 2013 के एक परिपत्र को पुनः जारी किया, जिसमें सरकारी स्कूल परिसरों का निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है, जिससे स्कूल परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लग सकती है| एएनआई से बात करते हुए, गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल परिसर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले परिपत्र पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा, "अभिभावकों और बच्चों ने उनकी वैचारिक मानसिकता के बारे में शिकायत की है, इसलिए हमें बच्चों के हित में यह आदेश देना पड़ा| बच्चों के लिए जो भी अच्छा नहीं होगा, उसे हमारे स्कूलों में अनुमति नहीं दी जाएगी|" कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर उनसे आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया|
कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 5(1) का हवाला देते हुए , जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा बनने और राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है, खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेकर नियम का उल्लंघन किया है|" खड़गे ने पत्र में कहा, " कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 5(1) के अनुसार , निम्नलिखित नियम पहले से ही लागू है| कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल किसी भी संगठन का सदस्य या अन्यथा संबद्ध नहीं होगा, या किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा, इसके समर्थन के लिए आग्रह नहीं करेगा या इसमें कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा| यह देखा गया है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हाल के दिनों में आरएसएस और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग ले रहे हैं|
#KarnatakaNews, #HomeMinisterGParameshwara, #RSSMarch, #Chittapur, #RSSCentenary, #DistrictAdministration, #KarnatakaGovernment, #SchoolCircular, #PoliticalControversy, #PriyankKharge, #MadhuBangarappa, #CivilServiceRules, #KarnatakaPolitics, #RSSActivities, #EducationDepartment

