सांसदों को धक्का देने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर
कांग्रेस के अभद्र आचरणों का इतिहास लेकर संसद स्थगित हुई
बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी दर्ज कराई काउंटर एफआईआर
राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दाखिल
नई दिल्ली, 20 दिसंबर (एजेंसियां)। बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति अतिशय प्रेम प्रदर्शित करने के प्रहसन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिन दो सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया, वह मामला अब आपराधिक मुकदमे के रूप में दर्ज हो गया है। राहुल गांधी के धक्के से नीचे गिरे दोनों सांसदों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इन धाराओं के तहत राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कानून के जानकार कहते हैं कि जिन धाराओं में एफआईआर हुई है, उसमें राहुल गांधी को सात साल की सजा भी हो सकती है।
गृहमंत्री अमित शाह के बयान का एक अंश लेकर इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के पास से मकर द्वार तक मार्च निकाला था। वहां पर पहले से ही भाजपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी था। उसी स्थल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जबरन घुसने की कोशिश की और वहां भाजपा सांसदों के साथ धक्कामुक्की की। इस धक्कामुक्की में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत नीचे गिर गए और उन्हें काफी चोट आई। उन्हें व्हीलचेयर पर संसद से बाहर ले जाते हुए देखा गया। सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों के पास खड़े एक अन्य भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को उनके ऊपर धक्का दिया। इससे सारंगी और राजपूत दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। जख्मी हुए दोनों सांसदों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही भर्ती हैं।
राहुल और कांग्रेस ने कहा कि सांसद, नेता विपक्ष को संसद भवन में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आपके कैमरे में हो सकता है। मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया। राहुल ने कहा कि हमें धक्का-मुक्की से फर्क नहीं पड़ता है। यह प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने का अधिकार है। भाजपा सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर हमला कर रहे हैं और अंबेडकर जी की स्मृति का अपमान कर रहे हैं।
संसद में इस हाथापाई के भाजपा-कांग्रेस सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के तीन सांसद संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और हाथापाई के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद कांग्रेस के सांसदों ने भी जाकर भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 3 (5) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उनमें से धारा 117 और 125 संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं, जिनमें सात साल से कम सज़ा संभावित हो। भाजपा की शिकायत के बाद कांग्रेस ने भी काउंटर एफआईआर दर्ज कराई। दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चोट लगी है उसे लेकर कांग्रेस ने शिकायत दी। कांग्रेस इसमें भी खड़गे की जाति का कार्ड खेलने से नहीं चूकी। कांग्रेस ने एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है।
दूसरी तरफ, झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे नोटिस में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में फैसला आने तक राहुल गांधी को सदन से निलंबित करने की अपील की है। निशिकांत दुबे ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की अपील भी की है। उन्होंने मांग की है कि जब तक समिति इस मामले में फैसला नहीं करती, तब राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित किया जाए। अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर कांग्रेस के दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी। उनके भाषण के एक अंश को काट कर कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किए जाने की हवा चलाई।