सीएम योगी ने दिया सस्ते आवास का तोहफा
आगरा, 07 अगस्त (ब्यूरो)। आगरा की नई टाउनशिप में सस्ते आवासीय भूखंड के लिए पंजीकरण 8 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। पंजीकरण के लिए 1100 रुपए ब्रोशर शुल्क देना होगा। आगरा के ग्वालियर हाइवे स्थित ककुआ और भांडई में विकसित होने जा रही अटलपुरम टाउनशिप के पहले चरण में सेक्टर-1 में 322 भूखंडों की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार से शुरू होंगे। बुधवार को एडीए में तैयारियां पूर्ण हो गईं।
भूखंड खरीद के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। एडीए की वेबसाइट और जनहित पोर्टल पर पंजीकरण होंगे। पंजीकरण के लिए 1100 रुपए ब्रोशर शुल्क और भूखंड मूल्य का सामान्य श्रेणी में 10 प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी में 5 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी। एडीए उपाध्यक्ष एम अरुण मौली ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद लॉटरी ड्रॉ खुलेगा। लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ही भूखंड आवंटन होगा। सेक्टर-1 के बाद सेक्टर-2 और 3 के पंजीकरण खोले जाएंगे। फिलहाल सिर्फ आवासीय भूखंडों की बिक्री होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अटलपुरम टाउनशिप योजना की लॉन्चिंग की। बुधवार को जयपुर हाउस स्थित एडीए दफ्तर में दिनभर पंजीकरण शुरू कराने की कवायद चलती रही। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि नियम व शर्तें जारी हो गई हैं। पंजीकरण के लिए दोनों ऑनलाइन पोर्टल व वेबसाइट पर सेक्टर-1 के भूखंडों का ब्योरा फीड कराया जा रहा है। आरक्षण श्रेणी के अनुसार ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी भूखंडों की बिक्री होगी।
एडीए उपाध्यक्ष एम अरुण मौली ने बताया कि भूखंडों की बिक्री के लिए 6 सदस्यीय टीम बनाई है। एक हेल्प डेस्क खोली जाएगी। एक व्यक्ति संपत्ति विभाग, एक साइट पर, एक बैंक ऋण और एक हेल्प डेस्क पर तैनात रहेगा। किसी भी कार्य दिवस में खरीद के इच्छुक व्यक्ति साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। भूखंडों की बिक्री जहां है जैसा है के आधार पर होगी। अटलपुरम टाउनशिप ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ और भांडई गांव में बन रही है। इसकी ताजमहल से 12 किमी और हवाई अड्डे से 15 किमी दूरी है। ईदगाह बस स्टैंड और कैंट रेलवे स्टेशन से 12 किमी दूरी पर स्थित अटलपुरम के पास भांडई रेलवे जंक्शन होगा। इसे एनएच-44 के अलावा इनर रिंग रोड के रास्ते लखनऊ और नोएडा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।
भूखंडों के आवंटन में भी आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, सांसद, विधायक और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 5 प्रतिशत, 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी एवं सुरक्षा सेवा कर्मचारी के लिए 5 प्रतिशत, आवास विकास, प्राधिकरण, जलकल व नगर निगम एवं निकाय कर्मियों के लिए के लिए 2 प्रतिशत, दिव्यांगजन के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और वरिष्ठ नागरिक के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।
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