दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई न करने से ऑनलाइन दुनिया महिलाओं के लिए असुरक्षित हो जाएगी: कर्नाटक अदालत
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| शहर की एक सिविल और सत्र अदालत ने अभिनेता दर्शन के एक असंतुष्ट प्रशंसक द्वारा दायर ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए कहा - इस तरह के व्यवहार का सख?्ती से जवाब न देने से ऐसा माहौल बनेगा जिसमें वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे, और यह उन्हें लोकतांत्रिक भागीदारी और विचारों के आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण स्थानों से दूर कर देगा| दर्शन ने अभिनेता से नेता बनीं राम्या उ़र्फ दिव्या स्पंदना को सोशल मीडिया अकाउंट पर निंदनीय, भयावह और अप्रिय संदेश भेजे थे|
उडुपी ज़िले के कुंदापुर तालुक की सुजान शेट्टी (२४) द्वारा दायर ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए, दङत अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र अदालत के न्यायाधीश ई. राजीव गौड़ा ने यह तीखी टिप्पणी की| अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शेट्टी ने एक सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल एक ऐसे संदेश को प्रसारित करने के लिए किया जिससे राम्या को मानसिक पीड़ा हुई| इससे उन महिलाओं को भी संदेश गया जो सार्वजनिक चर्चा में शामिल हो सकती हैं कि उन्हें अपमानित किया जा सकता है|
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जब ज़मानत के इस चरण के दौरान इस तरह के व्यवहार को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो ऑनलाइन बदमाशी को सामान्य बनाने और पकड़े जाने के डर के बिना अन्य व्यक्तियों को ऐसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने की ख?तरनाक संभावना हमेशा बनी रहती है| अदालत ने कहा कि अगर यह जारी रहा, तो यह निश्चित रूप से शिकायतकर्ता सहित महिलाओं के आत्मसम्मान को प्रभावित करेगा और मानसिक पीड़ा का कारण बनेगा| अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की कि फ़र्ज़ी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया को उत्पीड़न और धमकी के साधन में बदला जा रहा है|
यह अदालत इस बात को नहीं भूल सकती कि इस तरह की धमकियाँ संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर या प्रभाव डाल सकती हैं| अदालत ने आगे कहा कि महिलाएँ, खासकर वे जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में समान भागीदारी के मामले में वंचित हैं, अपने विचार व्यक्त करने से डर सकती हैं योंकि उन्हें लगता है कि कानून उन्हें धमकाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करेगा| रेणुकास्वामी हत्याकांड में दर्शन की ज़मानत मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें राम्या द्वारा अपने इंस्टाग्राम और एस हैंडल पर साझा करने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर घिनौने और स्त्री-द्वेषी संदेश भेजे| उन्हें गंभीर साइबर धमकी का सामना करना पड़ा, जिसमें हत्या और बलात्कार की गंभीर धमकियाँ भी शामिल थीं| पूर्व सांसद राम्या ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आयकर अधिनियम और बीएनएस के तहत शिकायत दर्ज कराई है| शेट्टी नौवें आरोपी हैं|