आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस में ४.५ किलोग्राम मारिजुआना जब्त किया, दो आरोपी गिरफ्तार

आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस में ४.५ किलोग्राम मारिजुआना जब्त किया, दो आरोपी गिरफ्तार

हासन/शुभ लाभ ब्यूरो| भारतीय रेलवे (आईआर) के दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) जोन के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ ) ने शनिवार को झारखंड के टाटानगर जंक्शन और बेंगलुरु के पास यशवंतपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या १८१११, टाटा-वाईपीआर साप्ताहिक एक्सप्रेस में ऑपरेशन "नारकोस" के तहत जांच की| इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों के माध्यम से मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर रोक लगाना था| इस विशेष अभियान के दौरान, आरपीएफ ने कर्नाटक के हासन जिले में स्थित अरसीकेरे रेलवे स्टेशन पर लगभग ४.५० किलोग्राम गांजा से भरा एक लावारिस बैग जब्त किया, जिसकी कीमत ४५,००० रुपये है| एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "०६.०९.२०२५ को, एक विशेष आरपीएफ टीम ने ट्रेन नंबर १८१११ टाटा-वाईपीआर साप्ताहिक एक्सप्रेस में ऑपरेशन नार्कोस के तहत जांच करते समय, अरसीकेरे के पास जनरल कंपार्टमेंट में दो व्यक्तियों ( हासन के निवासी ) को नीले रंग का स्कूल बैग ले जाते हुए रोका| पूछताछ करने पर, व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा के कोसिंगा रेलवे स्टेशन से गांजा ले जा रहे थे|" बैग सहित अपराधियों को अरसीकेरे रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के उपनिरीक्षक (एसआई/जीआरपी/अरसीकेरे) को सौंप दिया गया|

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "आरपीएसआई/एएसके द्वारा पंचों की उपस्थिति में बैग की जांच करने पर, लगभग ४५,००० रुपये मूल्य का ४.५ किलोग्राम (४५०६ ग्राम) गांजा बरामद किया गया|" रेलवे पुलिस ने प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम , १९८५ के तहत मामला दर्ज किया | विज्ञप्ति में कहा गया है, इसके बाद, आरपीएसआई/जीआरपी/अर्सिकेरे ने प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ की धारा २०(बी)(२)(बी) के तहत सीआर संख्या ३१/२०२५ दिनांक ०६.०९.२०२५ के तहत मामला दर्ज किया| जांच जारी है|

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दक्षिण पश्चिम रेलवे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नारकोस: आरपीएफ/अर्सीकेरे और सीपीडीएस टीम/एमवाईएस ने एएसके रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या १८१११ के जीएस कोच से गांजा युक्त एक लावारिस बैग जब्त किया , जिसका वजन लगभग ४.५० किलोग्राम था और उसका मूल्य ४५,००० रुपये था| इसके अलावा, जब्त गांजा को आरपीएसआई/जीआरपी/एएसके को सौंप दिया गया और सीआर संख्या ३१/२०२५, यू/एस २०(बी)(२)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया|

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