सर्दी-जुकाम और खांसी की दवाइयां असुरक्षित घोषित

बड़ी देर बाद जागा जम्मू कश्मीर औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन

 सर्दी-जुकाम और खांसी की दवाइयां असुरक्षित घोषित

जम्मू, 15 अक्टूबर (एजेंसियां)। जम्मू कश्मीर औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन ने कफ सिरप के तीन ब्रांड कोल्डरिफ सिरपरेस्पीफ्रेश-टीआर और रेलिफ सिरप की बिक्रीवितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रयोगशाला परीक्षणों में विषाक्त अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण इन्हें मानक गुणवत्ता का नहीं घोषित किया गया था।

यह अलर्ट भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम से प्राप्त एक सूचना के बाद जारी किया गया हैजिसमें पाया गया था कि तीनों सिरपों में डायथिलीन ग्लाइकाल की अशुद्धियां अनुमेय सीमा से अधिक थीं। यह एक ऐसा यौगिक है जो गंभीर विषाक्तता पैदा करता है और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसारप्रभावित फार्मूलेशन में मेसर्स शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेडगुजरात द्वारा निर्मित और लियो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेडअहमदाबाद द्वारा विपणन किया जाने वाला रिलिफ सिरप (एम्ब्रोक्सोल एचसीएलटरब्यूटालाइन सल्फेटगुआइफेनेसिन और मेन्थाल)मेसर्स रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडअहमदाबाद द्वारा निर्मित और स्मार्टवे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेडसाणंद द्वारा विपणन किया जाने वाला रेस्पीफ्रेश-टीआर सिरप (ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइडटरब्यूटालाइन सल्फेटगुआइफेनेसिन और मेन्थॉल)और मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्सतमिलनाडु द्वारा निर्मित कोल्डरिफ सिरप (पैरासिटामोलफिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट)।

नोटिस में कहा गया है कि कफ सिरप के औषधि फार्मूलेशन को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं घोषित किया गया है क्योंकि वे सरकारी विश्लेषकऔषधि परीक्षण प्रयोगशालाखाद्य एवं औषधि प्रशासनमध्य प्रदेश के अनुसार डायएथिलीन ग्लाइकाल की अशुद्धियों की उपस्थिति अनुमेय सीमा से अधिक हैं की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे हैं। इस संबंध मेंऔषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन ने एक अत्यंत आवश्यक पत्र मेंस्कीमस सौरा के निदेशक और जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी विभागाध्यक्षों को सूचना प्रसारित करने का अनुरोध किया है। नोटिस में कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुएचूंकि उपर्युक्त औषधि फार्मूलेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बच्चों की मौतों से जुड़े पाए गए हैंइसलिए उपरोक्त उत्पादों की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिक्रीवितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की गई है। नोटिस के अनुसारकेंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उपलब्ध किसी भी स्टॉक की जानकारी जम्मू कश्मीर राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय को देनी होगी।

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