दान के धन से हिमाचल सरकार ले रही थी निजी लाभ
मंदिर धन के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
निजी उद्योगों में कर रहे थे निवेश, खरीद रहे थे काजू-बादाम
शिमला, 15 अक्टूबर (एजेंसियां)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों में जमा दान की राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दान का पैसा भगवान का है, सरकार का नहीं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक भवनों को बनाने जैसे गैर-धार्मिक कार्यों के मंदिर के दान का पैसा व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्योगों में निवेश और मंदिर आने वाली वीआईपी हस्तियों को महंगे उपहार (काजू, बादाम, मोमेंटो) खरीदने में खर्च कर रही थी। हाईकोर्ट ने इन सभी कामों पर तुरंत रोक लगा दी है।
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की बेंच ने कहा कि भक्तों द्वारा दिया गया दान केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 31 क्षेत्रों की एक विस्तृत सूची जारी की है जहां इन पैसों का उपयोग किया जा सकता है। इन पैसों का मुख्य इस्तेमाल वेद और योग की शिक्षा, अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में होगा। इसके अलावा, मंदिरों की देखभाल, पुजारियों को वेतन देने और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से छुआछूत और जातिवाद खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को शुरू करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर हमेशा से ही शिक्षा और सामाजिक कल्याण के केंद्र रहे हैं। इस फैसले में मंदिर के प्रबंधन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब हर मंदिर को अपनी मासिक आय, खर्चों का विवरण और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर दिखानी होगी, ताकि भक्तों का विश्वास बना रहे। हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि मंदिर के धन का गलत इस्तेमाल करना एक आपराधिक अंधविश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान है। अगर किसी ट्रस्ट ने धन का दुरुपयोग किया है, तो पूरी राशि उसी से वसूल की जाएगी।
मंदिर के दान का पैसा अब तक सड़कों और पुलों के निर्माण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक भवनों को बनाने जैसे गैर-धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा, व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्योगों में निवेश और मंदिर आने वाले वीआईपी को महंगे उपहार (काजू, बादाम, मोमेंटो) खरीदने में भी धन खर्च किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने इन सभी कामों पर तुरंत रोक लगा दी है।
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