मंत्री प्रियांक खड़गे के लिए बड़ी शर्मिंदगी
हाईकोर्ट ने चित्तपुर में आरएसएस के जुलूस की अनुमति दी
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| उच्च न्यायालय ने कलबुर्गी जिले के चित्तपुर में 2 नवंबर को आरएसएस के जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है, जो जिला प्रभारी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है| आरएसएस ने रविवार को चित्तपुर में एक जुलूस निकालने का फैसला किया था| वहीं, भीम आर्मी ने भी शहर में एक और जुलूस निकालने का फैसला किया था|
चित्तपुर तालुक के तहसीलदार नागैया ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि अगर दो संगठन एक साथ जुलूस निकालेंगे, तो इससे कानून-व्यवस्था भंग होगी| तहसीलदार के आदेश को चुनौती देते हुए, अशोक ने कलबुर्गी सर्किट कोर्ट में सुनवाई के लिए एक तत्काल याचिका दायर की थी| दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कलबुर्गी सर्किट बेंच के न्यायाधीश ए.जी.एस. कमल ने 2 नवंबर को आरएसएस के जुलूस की अनुमति दे दी| हालाँकि, अदालत ने रविवार को ही जुलूस निकालने की आरएसएस की याचिका पर विचार नहीं किया|
2 नवंबर को आरएसएस के जुलूस की अनुमति देने वाली अदालत ने याचिकाकर्ता के वकीलों को सख्त निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था और जनता को परेशान न करें| इससे सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता के वकील अरुण श्याम ने कहा कि राज्य में अब तक 250 से ज्यादा जुलूस निकाले जा चुके हैं| कहीं भी कानून-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है| हमने हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला है| हमने वचन दिया है कि हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे| जिला कलेक्टर के पास जुलूस निकालने के लिए एक नया आवेदन दायर करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जनहित और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखा जाना चाहिए|
इससे पहले, उच्च न्यायालय में तीखी बहस हुई| आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम और सरकार की ओर से अधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी पेश हुए| याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अरुण श्याम ने कहा कि हमने पहले ही रविवार को चित्तपुर में आरएसएस का जुलूस निकालने का फैसला कर लिया था| संबंधित जिला कलेक्टर, चित्तपुर तहसीलदार, सर्किल इंस्पेक्टर और नगर निगम अधिकारियों को भी एक याचिका सौंपी गई थी| लेकिन तहसीलदार ने अचानक अनुमति देने से इनकार कर दिया| उन्होंने आदेश में कहा था कि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी| हम बिना किसी को परेशान किए जुलूस निकालेंगे| वकील ने न्यायाधीश का ध्यान इस ओर दिलाया कि तहसीलदार का कदम असंवैधानिक है| हम यह नहीं कह रहे हैं कि भीम आर्मी को मार्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए| उन्हें अनुमति मिलने के बाद ही जुलूस निकालने दें|
हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है| लेकिन अनुमति न देना किस हद तक सही है? सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशिकरण शेट्टी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आरएसएस और भीम आर्मी चित्तपुर में एक ही समय पर सांप्रदायिक जुलूस निकालने की योजना बना रहे हैं| हालाँकि, अगर दोनों संगठन एक ही समय पर एक ही रास्ते पर जुलूस निकालेंगे, तो कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी| इसलिए, तहसीलदार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है| उन्होंने अपने कदम को सही बताया| अगर दो संगठनों को एक साथ अनुमति दी जाती है, तो पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी| तहसीलदार, जो एक मजिस्ट्रेट हैं, ने अदालत को आश्वस्त किया है कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही फैसला लिया है| न्यायाधीश ने एजे से पूछा कि जुलूस की अनुमति किसे देनी चाहिए? अनुमति देने वाला प्राधिकारी कौन है?
क्या इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम हैं? क्या दोनों संगठनों को अलग-अलग दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी जा सकती है? उन्होंने जुलूस निकालने से किस कारण से इनकार किया? इस पर, अरुण श्याम ने कहा कि उनका इरादा जुलूस को बिगाड़ना था| हमने 15 दिन पहले ही अनुमति माँगी थी| अब अचानक वे हमसे भी अनुमति माँग रहे हैं| जब 250 जगहों पर जुलूस निकाला गया, तो कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ| अंत में, दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जिला प्रशासन को दोनों संगठनों के लिए जुलूस निकालने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करने का निर्देश दिया|
चित्तपुर विधायक प्रियांक खड़गे को जान से मारने की धमकी के विरोध में बंद और विरोध प्रदर्शनों के बीच, तालुका प्रशासन ने आरएसएस संगठन द्वारा आयोजित जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया था| चित्तपुर तालुका तहसीलदार नागैया ने कहा था कि अनुमति नहीं दी गई क्योंकि जुलूस के लिए अनुमति देने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी| भीम आर्मी संगठन और भारतीय दलित पैंथर संघ के सदस्यों ने आरएसएस के जुलूस के विरोध में उसी रास्ते से मार्च करने की अनुमति मांगी थी| अगर रविवार को सभी संगठन एक ही रास्ते से मार्च करेंगे, तो भ्रम और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है| इसलिए, तहसीलदार नागैया ने कहा था कि किसी भी संगठन को मार्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी|