वंदन के बजाय लगा दिया ‘चंदन’

महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं देना चाहती पार्टियां

 वंदन के बजाय लगा दिया ‘चंदन’

बेमानी साबित हो रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम

बिहार चुनाव में नारियों को टिकट 10% से भी कम

शुभ-लाभ चिंता

साल 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का संसद में सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। इस कानून का मकसद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दल महिलाओं को भागीदारी देने के लिए गंभीर हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं। फिर भीजिन दलों ने विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लंबी-चौड़ी बातें कीं। वे जमीनी स्तर पर कोई कदम उठाने में नाकाम रहे। बिहार के मामले में भी यही बात लागू होती हैजहां महिलाएं लगभग आधी मतदाता हैंलेकिन उम्मीदवारों का दसवां हिस्सा ही हैं।

अगले दो हफ्तों में बिहार में राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। फिर भीइस चुनाव में भी महिलाएं स्पष्ट रूप से पीछे दिख रही हैं। क्योंकि उनकी उम्मीदवारी की संख्या काफी कम है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसारविधानसभा की 243 सीटों के लिए दोनों चरणों में कुल 2,616 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2,357 पुरुष और केवल 258 महिलाएं हैंजो कुल उम्मीदवारों का बमुश्किल 10 प्रतिशत है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हर 100 उम्मीदवारों में से केवल 10 महिलाएं हैं। इस चुनाव में लगभग एक महिला उम्मीदवार का मुकाबला नौ पुरुषों से है। ये आंकड़े इस बात पर ज़ोर देते हैं कि राजनीतिक दल महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संरचनात्मक के बजाय प्रतीकात्मक ही मानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1,192 पुरुष उम्मीदवार और केवल 122 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसारदूसरे चरण में 1,165 पुरुष उम्मीदवार और 136 महिलाएं हैं।

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महिलाओं को लेकर बिहार में किसी भी दल की स्थिति बेहतर नहीं है। पार्टी सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग-एनडीए) ने 34 महिलाओं को मौका दिया है। महागठबंधन में 30 महिला उम्मीदवार हैं। बसपा ने 130 उम्मीदवारों में 26 महिलाओं को मैदान में उतारा हैजबकि जनसुराज ने 25 महिलाओं को टिकट दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाला 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका हैलेकिन महिलाओं को इसके क्रियान्वयन का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब यह नियम लागू होगा (अगर हुआ) तो 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम 80 सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी।

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यह मानते हुए कि चुनाव मैदान में उतरी सभी महिलाएं किसी न किसी राजनीतिक दल से जीतेंगीपार्टियों को कम से कम 80 महिलाओं के नाम की ज़रूरत थी। जाहिर हैकोई भी पक्ष इसके आधे हिस्से को भी नहीं छू रहा है। हालांकि पार्टियां ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैंलेकिन कम संख्या दर्शाती है कि महिलाओं के ज़्यादा प्रतिनिधित्व की मांग सिर्फ़ दिखावटी हैजो राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है।

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बिहार के 7.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग आधी यानी 3.51 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहले चरण में 1.98 करोड़ पुरुष और 1.77 करोड़ महिला मतदाता हैंयानी कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 47 प्रतिशत है। दूसरे चरण में 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं मतदान के पात्र हैं। कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या भी 47 प्रतिशत है। यदि पार्टियों ने महिलाओं को उनकी मतदाता संख्या के अनुपात में मैदान में उतारा होता तो 258 के बजाय 1,200 से अधिक महिला उम्मीदवार होतीं।

पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2005 से 2020 के बीच स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। पिछली बार राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2005 में ज्यादा थी। पुरुषों ने 47 प्रतिशत मतदान किया थाजबकि महिलाओं ने 45 प्रतिशत मतदान किया था। 2010 में पुरुष एवं महिला मतदाताओं के बीच मतदान में सुधार हुआलेकिन महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55 प्रतिशत रहाजबकि पुरुषों का 51 प्रतिशत। इसका मतलब है कि पंजीकृत प्रत्येक 100 महिलाओं में से 55 महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंचीं। पुरुषों के लिएयह प्रतिशत 100 में से 51 था। 2015 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53 प्रतिशत थाजबकि महिलाओं का 60 प्रतिशत से ज्यादा था। 2020 मेंमहिलाओं ने 60 प्रतिशत मतदान के साथपुरुषों के 55 प्रतिशत के मुकाबलेकिंगमेकर की भूमिका जारी रखी।

2005 में 138 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 25 सदन में पहुंचींजबकि 86 की जमानत जब्त हो गई। कुल 2,135 उम्मीदवार मैदान में थे। 2010 में 3,523 उम्मीदवारों में से 307 महिलाएं थीं और 34 सदन में पहुंचींजबकि 242 की जमानत जब्त हो गई। 2015 मेंउम्मीदवारों और सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी घट गई। 3,450 उम्मीदवारों में से 273 महिलाएं थींजिनमें से 28 सदन में पहुंच पाईंजबकि 221 की जमानत जब्त हो गई। 2020 में3,733 उम्मीदवारों में से केवल 370 महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिला और 26 निर्वाचित हुईं। कुल 302 महिलाओं की जमानत जब्त हो गई। 3,362 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थेजिनमें से 217 सदन में पहुंच पाए। इस प्रकारकुल उम्मीदवारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2005 में 16 में से 1 से बढ़कर 2010 में 12 में से एक और 2015 में 13 में से एक हो गयातथा 2020 में यह बढ़कर 10 में से एक हो गया।

सदन में कुल सदस्यों की बात करें तो 2005 में हर 10 विधायकों में एक महिला थीजो 2010 में बढ़कर सात में से एक हो गईलेकिन अगले दो चुनावों में यह फिर से नौ में से एक हो गई। 2010 से 2020 के बीचबिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है-34 से घटकर 28 और फिर 26। 2005 से 2020 के बीच पिछले चार चुनावों में बिहार विधानसभा के लिए कुल 113 महिलाएं चुनी गईंजो सदन की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। बिहार में राबड़ी देवी बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थीं। चारा घोटाले के आरोपों के बाद जब उनके पति लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ातो उन्होंने उनकी जगह ली। इसलिएजबकि महिलाओं ने मतदाता मतदान में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है और राज्य की राजनीति में निर्णायक कारक रही हैंवे वास्तव में सिंहासन पर बैठने में विफल रही हैं। 14 नवंबर को होने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी होंराज्य में किसी महिला मुख्यमंत्री की उम्मीद कम ही है। बस एक ही चीज है जो कुछ बदलाव ला सकती हैवह है सदन में चुनी जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या।

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