राहुल गांधी को राहत—ठाणे कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई अब 6 दिसंबर
शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारी से जिरह की रखी मांग
ठाणे, 15 नवंबर (एजेंसियां)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी अदालत ने इस प्रकरण पर अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर तय की है। यह मामला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस कथित बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने 2014 की चुनावी रैली के दौरान कहा था कि “आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की।” इसी बयान के आधार पर शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
शनिवार को मामला संयुक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) पी. एम. कोलसे की अदालत में सुनवाई के लिए लगा, लेकिन कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के वकील प्रबोध जयवंत ने एक महत्वपूर्ण आवेदन दायर करते हुए निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक सायकर से गवाह के रूप में जिरह की अनुमति मांगी।
इससे पहले अदालत ने पुलिस को मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। इंस्पेक्टर सायकर ने जांच रिपोर्ट जमा कर दी है, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता अब उनसे रिपोर्ट की सामग्री पर पूछताछ करना चाहता है।
इस प्रकरण की अगली सुनवाई मूल रूप से 29 नवंबर को होनी थी। लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता नारायण अय्यर ने अदालत से अपील की कि गांधी की कानूनी टीम निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाएगी, इसलिए सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर तय कर दी।
यह मानहानि मामला 2014 से लगातार कानूनी प्रक्रिया में है और अब नए आवेदन व गवाहों की जिरह से यह प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

