सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

अभिनेता विजय की करूर रैली में भगदड़ का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता-राजनेता विजय थलापति की करूर रैली में हुई जानलेवा भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। विजय की पार्टी तमिलागा वेट्टरी कड़गम (टीवीके) ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भगदड़ की जांच एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में होक्योंकि पार्टी का कहना है कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से बनाई गई विशेष जांच दल (एसआईटी) से जनता का भरोसा नहीं बनेगा। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भगदड़ पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच पूर्व जज अजय रस्तोगी की निगरानी में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। टीवीके के सचिव आधव अर्जुना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन किया थाजिसे टीवीके ने चुनौती दी थी। भगदड़ के तुरंत बाद विवाद और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। करूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर टीवीके के करूर (उत्तर) जिला सचिव माधियाझगनजनरल सेक्रेटरी बसी आनंदऔर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ हत्याहत्या का प्रयासऔर अन्य की जान जोखिम में डालना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि भगदड़ में कोई खुफिया चूक नहीं हुई। रैली में विजय देर से पहुंचेऔर लोग कई घंटे से इंतजार कर रहे थे।

पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से कहा था कि विजय की विशेष रैली बस को निर्धारित स्थान से कम से कम 50 मीटर पहले रोक दें। लेकिन आयोजकों ने तय जगह पर ही बस खड़ी की। पुलिस के अनुसार, 10 मिनट तक नेता बस से बाहर नहीं आएजिससे भीड़ असंतुष्ट हो गई। लोग उन्हें देखने के लिए बेताब थे। बता दें किइस रैली के लिए टीवीके ने 10,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी थीलेकिन रैली में लगभग 25000 लोग जमा हो गए। पुलिस ने कहा कि पार्टी ने पर्याप्त पानीसुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं नहीं कीं और अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया।

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