अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका मामले में तीन जनवरी को फैसला
हैदराबाद।तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के संध्या 70 एमएम थिएटर भगदड़ मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर नामपल्ली अदालत तीन जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा।
पुलिस ने अभिनेता की ओर से दायर जमानत याचिका के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे टॉलीवुड अभिनेता ने शुक्रवार को हैदराबाद के नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में याचिका दायर कर गत चार दिसंबर को अपनी नवीनतम फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति में 35 वर्षीय महिला की मौत से संबंधित मामले में नियमित जमानत की मांग की। दुखद घटना में उनके बेटे श्रीतेज को गंभीर चोटें आईं।
अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होने के बाद 13 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अभिनेता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और उन्हें कुछ समय के लिए चंचलगुडा जेल में रखा गया था। उनके वकील ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत दे दी, और उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।
इससे पहले गत 24 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने भगदड़ के सिलसिले में अल्लू अर्जुन से करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी।
हाल ही में अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के निर्माताओं ने बच्चे के परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की।अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ दिए, जबकि मैथरी मूवीज और निर्देशक सुकुमार ने 50-50 लाख दिए।
फिल्म निर्माता और तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू ने परिवार को मुआवजा दिया।

