रायसांद्रा झील पर अतिक्रमण के आरोप में रियल एस्टेट एजेंट पर मामला दर्ज
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| परप्पना अग्रहारा पुलिस ने शहर के एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लेआउट और मकान बनाने के लिए रायसंद्रा झील पर अतिक्रमण करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की| बोम्मनहल्ली सर्कल की राजस्व निरीक्षक कविता एम. द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, आरोपी राम रेड्डी पर कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम और बीएनएस की धारा १९२, ३१८, ३२४, ३२९, ३३६ और ३४० के तहत मामला दर्ज किया गया है|
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर में बेगुरु होबली के सर्वे नंबर ५४, डोड्डानगमंगला में स्थित ५६.२ एकड़ में फैली रायसंद्रा झील का निरीक्षण किया था और कथित तौर पर पाया था कि राम रेड्डी और अन्य लोगों ने लेआउट और मकान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया था|
अधिकारियों ने जमीन वापस लेने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया, लेकिन आरोपियों ने इसका विरोध किया और जमीन का सर्वेक्षण करने की मांग की और तब तक अतिक्रमित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया| अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया और पाया कि जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, और जमीन वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, आरोपियों ने कथित तौर पर आदेश की अवहेलना करते हुए लेआउट और मकान बनाना जारी रखा| कविता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मकान और लेआउट जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे थे, जिनकी योजनाएँ बिक्री के लिए थीं और जनता तथा राज्य के खजाने को धोखा देने के लिए बनाई जा रही थीं|