दक्षिण कन्नड़ में लेटराइट खनन के लिए नए नियम जल्द

दक्षिण कन्नड़ में लेटराइट खनन के लिए नए नियम जल्द

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक सरकार दक्षिण कन्नड़ और अन्य तटीय जिलों में कानून के अनुसार लेटराइट पत्थर खनन की अनुमति देने के लिए नए नियम लागू करने वाली है| इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष यू टी खादर और दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव की अध्यक्षता में विधान सौधा में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई| बैठक में राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, खान एवं भूविज्ञान मंत्री एस एस मल्लिकार्जुन, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे, उत्तर कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री मंकल वैद्य, उडुपी जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, तटीय जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों के विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए|

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को लेटराइट खनन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और पूर्व की तैयारी बैठकों में चर्चा किए गए संशोधित नियमों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी| विभाग गैर-व्यावसायिक लेटराइट खदानों के लिए लाइसेंसिंग को सरल बनाने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार कर रहा है| दिनेश गुंडू राव ने विभाग को निर्देश दिया कि खनन लाइसेंस शीघ्र और आसानी से, अधिमानतः आवेदन के एक महीने के भीतर, जारी किए जाएँ|

उन्होंने स्थानीय निर्माण और आवास परियोजनाओं में लेटराइट की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों से वास्तविक खनिकों के आवेदनों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया| बैठक की अध्यक्षता करते हुए, यू टी खादर ने विभाग को निर्माण कार्यों के लिए भूमि समतलीकरण और ड्रिलिंग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया| उन्होंने रॉयल्टी दरों में कमी और जिले में लेटराइट खनन को सुगम बनाने के लिए एक वैधानिक ढाँचे की भी माँग की|

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