यूपी के धर्मांतरण निषेध कानून के खिलाफ याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई

 यूपी के धर्मांतरण निषेध कानून के खिलाफ याचिका दाखिल

लखनऊ, 17 सितंबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश में बने धर्मांतरण निषेध कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के अलग अलग हाईकोर्टों की उन याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया, जिसमें राज्यों के बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ ने याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उत्तर प्रदेशहिमाचल प्रदेशमध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अब इससे जुड़े सारे मामलों को क्लब कर दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सारे संबंधित मामलों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट यह आग्रह किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहाइस तरह की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इन कानूनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग पर 6 हफ्ते बाद विचार करेगा।

#धर्मांतरणनिषेधकानून, #यूपीधर्मांतरणकानून, #SupremeCourt, #यूपीसरकार, #धर्मांतरण, #IndiaNews, #सुप्रीमकोर्टसुनवाई, #UttarPradesh, #कानूनीलड़ाई, #संविधान