दर्शन ने शस्त्र लाइसेंस के निलंबन को कोर्ट में दी चुनौती
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी अभिनेता दर्शन ने अपने शस्त्र लाइसेंस के अस्थायी निलंबन को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है|
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी जमानत के बाद, पुलिस को दुरुपयोग की आशंकाओं के चलते दर्शन के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर लिया और दर्शन को इस बारे में नोटिस भेजा| हालांकि, अपनी याचिका में दर्शन ने दावा किया है कि उनकी प्रसिद्धि के कारण, उन्हें लगातार खतरा बना रहता है और इसलिए, उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था, जिसका निलंबन उन्हें रद्द करने की उम्मीद है| इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि दुरुपयोग की आशंका मात्र लाइसेंस के निलंबन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है| हाईकोर्ट ने अभी इस संबंध में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की है|

